भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३०४ :
झपटमारी :
धारा : ३०४ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : झपटमारी ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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१) चोरी (झपटमारी) होगी, यदि चारी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को जब्त या सुरक्षित या छीन लेता है ।
२) जो कोई झपटमारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।