भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १४८ :
धारा १४७ द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षडयंत्र:
धारा : १४८
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षडयंत्र ।
दण्ड : आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय
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जो कोई धारा १४७ द्वारा दण्डनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर आणि भारत के बाहर षडयंत्र करेगा, या केंन्द्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षडयंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के अधीन षडयंत्र गठित होने के लिए वह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो ।
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