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Arms act धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ६ :
गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति :
कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित १.(या आयुध नियम, २०१६ में उल्लिखित अग्नायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवति) तब के सिवाय न करेगा, जब कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में नकली अग्न्यायुध पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अग्न्यायुध जैसी प्रतीत होती हो भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोडने के योग्य हो या न हो ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ५ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) अंत:स्थापित ।

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