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Arms act धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४३ :
प्रत्यायोजित करने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा ४१ के अधीन की शक्ति या धारा ४४ के अधीन की शक्ति से भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत्य का प्रयोग या पालन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, उसका प्रयोग या पालन ऐसी बातों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसी कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे –
(a)क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्रधिकारी द्वारा, अथवा
(b)ख) ऐसी राज्य सरकार द्वारा या उस राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्रधिकारी द्वारा,
किया जा सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
२) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई नियम किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी आफिसर या प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान कर सकेंगे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेंगे या उनको शक्तियों का प्रदान या उन पर कर्तव्यों का अधिरोपण प्राधिकृत कर सकेंगे ।

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