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Arms act धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४० :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो ।

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