Site icon Ajinkya Innovations

Arms act धारा २८ : कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा २८ :
कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड :
जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरुद्ध करने या रोकने के आशय से किसी अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध को किसी भी उपयोग में, चाहे वह कैसा ही क्यों न हो, लाएगा या लानेका प्रयत्न करेगा, वह कारावाससे, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, १.(तथा जुर्माने से) दण्डनीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में नकली अग्न्यायुध पद का वही अर्थ है, जो धारा ६ में है ।
——–
१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १० द्वारा (२२-६-१९८३ से) या जुर्माने से या दोनों से के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Exit mobile version