आयुध अधिनियम १९५९
धारा २० :
संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध, आदि का प्रवहण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी :
जहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद को चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति हो या न हो ऐसी रीति में या ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या प्रवहर करता हुआ पाया जाए जिससे यह संदेह करने के न्यायसंगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा वे किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं या कि वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस आफिसर या कोई अन्य लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियाजित या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे आयुध या गोलाबारुद उससे अभिगृहीत कर सकेगा ।