आयुध अधिनियम १९५९
अध्याय ४ :
शक्तियां और प्रक्रिया :
धारा १९ :
अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति :
१) कोई पुलिस आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: सशक्त अन्य आफिसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोलाबारुद वहन कर रहा हो अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कर सकेगा ।
२) यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए, अनुज्ञप्ति पेश करने से इन्कार करे, या पेश करने में असफल रहे या यह दर्शित करने से इन्कार करे या करने में असफल रहे कि ऐसे आयुध या गोलाबारुद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है, तो सम्पृक्त आफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसा आफिसर आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति से वह आयुध या गोलाबारुद, जिसे वह वहन कर रहा हो अभिगृहीत कर सकेगा ।
३) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करे या यदि सम्पृक्त आफिसर को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम या पता दे रहा है या फरार होने का उसका आशय है तो ऐसा आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।