Arms act धारा १६ : अनुज्ञप्ति के लिए फीस, आदि :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा १६ :
अनुज्ञप्ति के लिए फीस, आदि :
वे फीसें जिनके संदाय पर, वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए और वह प्ररुप जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत की जाएगी, ऐसी होंगी या ऐसा होगा, जैसी या जैसा विहित की जाए या किया जाए :
परन्तु विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए विभिन्न फीसें, विभिन्न शर्तें और विभिन्न प्ररुप विहित की जा सकेंगी या किए जा सकेंगे :
परन्तु यह और भी कि विहित शर्तों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शर्तें भी अनुज्ञप्ति में हो सकेंगी, जो किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं ।

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