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विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ धारा ९ : सबूत का भार :

विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा ९ :
सबूत का भार :
यदि किसी मामले में, जो धारा ८ में नहीं आता है इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी है या नहीं है तो यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, विदेशी नहीं है, या ऐसे विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२(१८७२ का १) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर हागा।

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