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विदेशियों विषयक अधिनियम धारा ३क : १.(कतिपय मामलों में अधिनियम लागू होने से राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को छूट देने की शक्ति :

विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा ३क :
१.(कतिपय मामलों में अधिनियम लागू होने से राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को छूट देने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए आदेश के सब या कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसी परिस्थितियों में या ऐसे अपवादों या उपांतरों सहित या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित को या के संबंध में लागू होंगे-
(a)क) ऐसे किसी राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए; या
(b)ख) कोई अन्य विदेशी व्यक्ति या वर्ग या प्रकार का विदेशी ।
२) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक आदेश की प्रति उसके बनाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी ।)
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१. १९५७ के अधिनियम सं० ११ की धारा ४ द्वारा (१९-१-१९५७से) अन्त:स्थापित।

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