विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा १६ :
अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं :
है इस अधिनियम के उपबन्ध, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९३९ (१९३९ का १६), भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, १९२० (१९२० का ३४) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।
