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धारा १५ : इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों को संरक्षण :

विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा १५ :
इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों को संरक्षण :
कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

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