विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा १४ख :
१.(कूटरचित पासपोर्ट का प्रयोग करने पर दंड :
जो कोई जानते हुए भी भारत में प्रवेश करने के लिए कूटरचित पासपोर्ट का उपयोग करता है या तत्समय प्रवृत्त विधि के प्राधिकार के बिना वहां रहता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आठ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।)
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१. २००४ के अधिनियम सं० १६ की धारा २ द्वारा धारा १४ प्रतिस्थापित।
