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धारा ११ : आदेशों, निदेशों आदि को प्रभावी करने की शक्ति :

विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा ११ :
आदेशों, निदेशों आदि को प्रभावी करने की शक्ति :
१) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन या उनके अनुसरण में कोई निदेश देने के लिए या किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त प्राधिकारी इस अधिनियम में अभिव्यक्तत: उपबंधित किसी अन्य कारवाई के अतिरिक्त, ऐसी कारवाई कर सकता है या करा सकता है और इतना बल प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जितना उसकी राय में, यथास्थिति, ऐसे निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके भंग के निवारर या परिशोधन के लिए या ऐसी शक्ति के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए युक्तियुक्त रुप से आवश्यक है।
२) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो उसकी राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में किए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश या निदेश के भंग के निवारण या परिशोधन के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है।
३) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति से, उसका प्रयोग करते हुए कार्य करने वाले व्यक्ति को, किसी भूमि या अन्य संपत्ति पर पहुंच का अधिकार प्रदत्त समझा जाएगा ।

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